इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए श्री विज ने बताया कि गुरूग्राम जोन के तहत 8 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को निलंबित तथा 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को कैंसिल किया गया है। गुरूग्राम के जिन खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को निलंबित किया गया है उनमें गुरूग्राम के हीरो होण्डा चौक के नजदीक मैसर्ज वैभव फार्मेंसी को 7 दिन के लिए, गुरूग्राम के सैक्टर-40 की मैसर्ज मैड टाऊन फार्मेंसी प्रा.लि. व मैसर्ज विशाल हैल्थकेयर को 7 दिन के लिए, गुरूग्राम के गांव बादशाहपुर के मैसर्ज सक्षम फार्मेंसी को 10 दिन के लिए, जिला नूंह के बडखली चौक पर स्थित मैसर्ज गोयल मैडीकल स्टोर को 10 दिन के लिए, जिला नूंह के मलिक अस्पताल के परिसर में मैसर्ज मलिक फार्मेंसी को 10 दिन के लिए, जिला नूंह में नायब वाली गली में मैसर्ज कृष्णा मैडीकल स्टोर को 10 दिन के लिए और जिला नूंह के फिरोजपुर झिरका के गांव नगीना के मैसर्ज समर मैडीकल स्टोर के लाईसेंस को 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार, गुरूग्राम जोन के जिन 4 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को कैंसिल किया गया है उनमें गुरूग्राम के जैकबपुरा के मैसर्ज ओम साईं आशा फार्मेसी, गुरूग्राम के बादशाहपुर के मैसर्ज मुस्कान मैडीकल स्टोर, गुरूग्राम के गांव फाजिलपुर के मैसर्ज दिव्या मैडीकोज और गुरूग्राम के सिविल लाईन के मैसर्ज सिटी मैडीकोज शामिल है।
उन्होंने बताया कि रेवाड़ी जोन के जिन 6 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस निलंबित किया गया है उनमें रेवाडी कहे गांव बुडाना चौक के मैसर्ज अपना मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के धारूहेडा स्थित मैसर्ज गायत्री मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के धारूहेडा बस स्टेण्ड के नजदीक मैसर्ज अग्रसेन मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए, रेवाडी के बावल के बनीपुरी चौक पर स्थित मैसर्ज श्री श्याम मैडीकोज को 15 दिन के लिए, जिला रेवाडी के धारूहेडा के मैसर्ज बीबीआर मैडीकल स्टोर को 15 दिन के लिए तथा रेवाडी के सरस्वती विहार के मैसर्ज चौहान मैडीकल एजेंसी को 7 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
श्री विज ने बताया कि अंबाला जोन के जिन 3 खुदरा बिक्री ड्रग्स लाईसेंस को निलंबित किया गया है उनमें पंचकूला के गांव ककराली के मैसर्ज श्री नामदेव मैडीकोज को 3 दिन के लिए, पंचकूला के गांव बगवाली के मैसर्ज पवन मैडीकल हाल को 3 दिन के लिए तथा पंचकूला के गांव ककराली के मैसर्ज ओम मैडीकोज के लाईसेंस को भी 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि अंबाला शहर के घासमण्डी के मैसर्ज मारूति रैमिडिज के लाईसेंस को कैंसिल किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन सभी ड्रग्स लाईसेंस को निंलबित तथा कैसिंल विभिन्न उल्लंघनाओं को देखते हुए किया गया है जैसे कि फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री, नियमों के तहत शैडयूल एच-1 रजिस्टर का न होना, विभिन्न दवाईयों को मापदण्डों के तहत फ्रीज में रखना व न रखना, विभिन्न दवाईयों की खरीद-फरोख्त का रिकार्ड न होना इत्यादि शामिल है।
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