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कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों के लिए रियल एस्टेट उद्योग के लिए राहत उपाय

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चंडीगढ़, 15 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न व्यवधानों की वजह से रियल एस्टेट उद्योग के साथ-साथ भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) धारकों / उद्यमियों को दो महीने के लिए राहत प्रदान की गई।

लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क के भुगतान की विलंबित अवधि पर ब्याज, लाइसेंस के लिए नई बैंक गारंटी जमा कराने, इस अवधि के दौरान बाहरी विकास कार्यों (ईडीसी), राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (एसआईडीसी) की किस्तों के भुगतान पर ब्याज/ जुर्माना ब्याज, आशय पत्र/अनुमतियां/भवन योजना अनुमोदन/सीएलयू अनुमति और लाइसेंस का विस्तार और लाइसेंसों का नवीनीकरण और संबंधित अनुपालन के प्रयोजनों हेतु पहली अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 की अवधि को ‘शून्य अवधि’ माना जाएगा। ये उपाय इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न राहत उपायों के अनुरूप हैं।

कॉलोनाइजर्स को लंबित बकायों और समयबद्ध अनुपालनों के लिए ब्याज राहत दी गई है। कॉलोनाइजर्स/डेवलपर्स अपने आवंटियों को संबंधित लाभ प्रदान करेंगे ताकि अंतिम-प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को भी कुछ हद तक कम किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

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