फरीदाबाद: एक पीडिता निवासी दिल्ली की शिकायत पर थाना सराय ख्वाजा फरीदाबाद में अभियोग न0 411/17 धारा 376,506 आई.पी.सी. के अधीन अंकित हुआ जिसमे षिकायतकर्ता ने बतलाया कि दिनांक 20.05.17 को में अपने दोस्त सिमरजीत से मिलने आई थी। सिमरजीत ने मुझे तुगलकाबाद से लाने के लिए अपने दोस्त हैप्पी को भेज दिया। हैप्पी ने मुझे जी. पिजा कार्नर सैक्टर 37 फरीदाबाद पर छोडा। उसके बाद बाद सिमरजीत आया और मुझे बेसमेन्ट में ले गया।
पीड़िता के मुताबिक़ सिमरजीत ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई उसके बाद उसका सिर घुमने लगा। वो होश मे नही थी। हैप्पी और अक्षय दरवाजा बंद करके चले गये सिमरजीत ने जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया और बोला किसी को बताया तो जान से मार दुंगा। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। जिस पर पुलिस ने अभियोंग अंकित कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
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