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सरकार ने चाइनीज मांझा किया पूरी तरह बैन : DC नेहा सिंह

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पलवल, 09 मई। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सरकार ने चाइनीज मांझा पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के अनुसार पतंग उडऩे वाले चाइनीज धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। 

नायलॉन, प्लास्टिक या कोई भी अन्य सिंथेटिक सामग्री, जिसे चीनी मांजा के नाम से जाना जाता है और कोई अन्य पतंग-उड़ाने वाला धागा जो कांच, धातु या किसी अन्य तेज सामग्री से जुड़ा हुआ है, पर हरियाणा राज्य में पूर्णतय प्रतिबंधित रहेगा।

उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने के दौरान चीनी धागे/मांझा के नाम से प्रसिद्ध या शीशे/धातु के घटकों से लेपित किसी अन्य धागे सहित प्लास्टिक, नायलोन या इसी प्रकार की सिंथेटिक सामग्री से निर्मित धागे के इस्तेमाल के कारण जन साधारण तथा पक्षियों को काफी चोटें लगती है। यह चोटें कई बार प्राण घातक सिद्ध होती हैं, जिससे जन-साधारण तथा पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। 


इसलिए चाइनीज मांझा से जन साधारण तथा पक्षियों के जीवन को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दी गई हिदायतों के तहत पतंग उड़ाने की अनुमति केवल किसी नुकीले/धातु कांच के घटकों, चिपकने वाले धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त सूती धागे को ही दी जाएगी।

उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि इस संबंध में राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार एवं उससे ऊपर के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी, नगर अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। 

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन्य जीव निरीक्षकों और पर्यावरण के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू करेंगे। वन एवं वन्य जीव विभाग के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव संकलन के बाद मासिक रिपोर्ट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

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