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13 मई को फरीदाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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फरीदाबाद,10 मई। जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि 13 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 15 जजों की बेंच न्यायिक परिसर में बनाई गई हैं। जहां  लोगों की आपसी सहमति से अदालतों में विचाराधीन केसों का निपटारा किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी शनिवार को प्रातः10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटान व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों का निस्तारण किया जाएगा।

इनमें अतिरिक्त सेशन कुमारी ज्योति लांबा की अदालत में सिविल क्रिमिनल, इलेक्ट्रिसिटी के केसों, अतिरिक्त सेशन जज संजय शर्मा की अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाएगा। 

वहीं एलडी प्रिसीपल जज राजेश भांकर की अदालत में फैमिली केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम प्रजाइडिंग ऑफिसर इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट केसों के लिए डॉक्टर अंशु संजीव तीनजन की अदालत में लेबर कोर्ट के केसों का, एडिशनल चीफ जुडिशल हरीश गोयल, एलडी चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तैयब हुसैन की अदालत में ट्रैफिक चालान, समरी और क्रिमिनल केसों का निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि फस्टक्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी आकृति वर्मा, फर्स्टक्लास कुमारी ज्योति ग्रोवर, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कुमारी अनुराधा, फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट सुमित तुरकिया, जेएमआईसी कुमारी रूपम की अदालत में ट्रैफिक चालान, सिविल व क्रिमिनल केसों का निपटान आपसी सहमति से समझौते किये जाएंगे। 


इसी प्रकार एलडी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विशेष गर्ग एनआई एक्ट, की अदालत में ट्रैफिक चालान, सिविल व क्रिमिनल केसों का निपटान आपसी सहमति से समझौते किये जाएंगे। सिविल जज सीनियर डिविजन महेन्द्र सिंह की अदालत में की अदालत में ट्रैफिक चालान, सिविल व क्रिमिनल केसों का निपटान आपसी सहमति से समझौते किये जाएंगे। प्रेजिडेंट अमित अरोड़ा व ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट  फर्स्ट क्लास देवेन्द्र   की अदालत में सभी फिक्स केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से किया जा रहा है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में आगामी  शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत मेे मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन केसों  का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।

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