उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित लाभार्थी अंत्योदय सरल केन्द्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जिला कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धार्मिक स्थलों वाराणसी और अमृतसर आदि स्थलों का भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोट कार्ड के साथ गैर सरकारी कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि विभाग के नियमानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से 100 लाभार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा किसी सरकारी उपक्रम संगठन व प्राधिकरण का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदकों का पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा। लाभार्थी को सरकार द्वारा एक हजार रुपए की राशि अथवा द्वितीय श्रेणी की ट्रेन टिकट व आने-जाने के वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की अदायगी की जाएगी। उन्होंने इच्छुक प्रार्थियों से सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्य का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है।
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