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करोड़ो रूपए के धोखाधड़ी में न्यायालय से पीओ घोषित किये गए आरोपियों की 14 लाख से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क

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हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)
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चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस ने पानीपत जिले में धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय से पीओ घोषित किये गए आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाही करते हुए आरोपियों की 14 लाख 32 हजार 984 रूपए संपत्ति कुर्क करवाई है।

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2018 में सैक्टर 12 निवासी राजीव लीखा ने सेवॉय क्रिएशन्स नामक फर्म के मालिक साहिल गुगलानी निवासी माडल टाउन पानीपत व फर्म के सदस्य सतीश गुगलानी और सुशांत, इन तीनों की पत्नी के खिलाफ व्यापार में उसके व अन्य फर्मो के साथ करोड़ो रूपए की धोखाधड़ी करने बारे थाना चांदनी बाग पानीपत  में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया था।

शिकायत में बताया था की आरोपी यार्न ट्रेडिंग, मैन्यूफक्चरिंग व इससे संबंधित व्यापार करते हैं। आरोपियों ने उससे व शहर में अन्य कई फर्मों से करोड़ो रूपये का कच्चा माल उधार में लेकर कबाड़ी को कम कीमत में नगद में बेच दिया। आरोपी षड़यंत्र के तहत करोड़ो रूपये की ठगी कर शहर से भाग गए है। शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406,420,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाई गई थी।

न्यायालय में पेश ना होने पर फरवरी 2020 में कोर्ट द्वारा आरोपियों को पीओ घोषित किया गया था। थाना चांदनी बाग पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास करने के साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर मिली 14 लाख 32 हजार 984 रूपए की संपत्ति को कोर्ट से कुर्क करवाया गया।

अन्य ऐसे आरोपी जो कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे है, पुलिस द्वारा उनकी चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।

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