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किसी भी राज्य में सेक्स वर्कर्स के काम में बाधा ना डाले पुलिस, वैश्यावृति एक पेशा है- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली- दुनिया के कुछ देशों में खुलेआम तो कुछ देशों में परदे के पीछे एक धंधा सदियों से चला आ रहा है। भारत में इसे गंधा धंधा कहा जाता है लेकिन इस देश में भी ये धंधा कई युगों से चल रहा है। प्राचीन कहानियों में इस धंधे का वर्णन किया गया है। आज भारत की मुख्य अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उससे देश की वो महिलायें बहुत खुश दिख रहीं हैं जो इस धंधे में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है और कोर्ट ने  सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें सेक्स वर्कर्स के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को बालिग और सहमति से सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं पर आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने मीडिया को भी कहा कि छापे या किसी अन्य अभियान के समय सेक्स वर्कर्स की पहचान छुपाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इस धंधे को चलाना गैर कानूनी है साथ में ये भी कहा कि सैक्स वर्कर्स भी इसी देश की नागरिक हैं और कानून में उन्हें भी समान संरक्षण का अधिकार है। 

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