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ऐलानाबाद उप चुनाव- मान्यता प्राप्त पार्टियों के सिर्फ 20 स्टार चुनाव प्रचारकों को ही अनुमति

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चण्डीगढ़, 30 सितम्बर-हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी  हेमा शर्मा ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग सिरसा जिले के ऐलनाबाद-46 विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है।

श्रीमती शर्मा आज यहां ऐलनाबाद उप-चुनाव को आयोजित करवाने के उद्देश्य से बुलाई गई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 पोजिटिव मरीज मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान करवाने की सुविधा भी दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि उन द्वारा नामित किए जाने वाले बूथ एजेंट, मतगणना एजेंट व चुनावी गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज़ लगी हों।

उन्होंने कहा कि 28 सितम्बर, 2021 को केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऐलनाबाद उप-चुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही सिरसा जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर तक नामाकंन भरे जा सकते हैं, 11 अक्तूबर को नामाकंन पत्रों की जांच होगी, 13 अक्तूबर तक नामाकंन वापिस लिए जा सकते हैं, 30 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 2 नवम्बर, 2021 को चुनाव परिणाम घोषित होगा तथा 5 नवम्बर, 2021 तक मतदान प्रक्रिया पूरी की जानी है। मतदान के दिन कोविड नोडल अधिकारी भी मतदान केन्द्रों पर तैनात रहेंगे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है।

 उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव खर्च की जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा इस बार विधान सभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है। राजनैनिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों के लिए 20 स्टार चुनाव प्रचारकों की अनुमति दी है जबकि पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों के लिए यह संख्या 10 है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ऐसे स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद 10 दिनों के अंदर-अंदर पहुंच जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल ऐप्प पर अपलोड कर भेजी जा सकती है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उप-चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल ऐप्प को डाऊनलोड करवाएं। इसके अलावा, उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेतू हैल्पलाईन नंबर 1950 भी है, जो 24&7 चालू हैं।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के चलते निर्धारित मानदण्डों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को भी राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं में बनाए रखा होगा। वहीं, मतदान के दिन कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन करना होगा।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव आचार संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता पूरे सिरसा जिले में लागू है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हुए यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल इस उप-चुनाव के दौरान सदभावना व सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अपूर्व कुमार सिंह, अवर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राज कुमार रोहिला तथा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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