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एम्बुलेंस पर GST 28 % से 12 प्रतिशत, जानें क्या बोले दुष्यंत चौटाला 

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चंडीगढ़ - हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने बताया कि केंद्र सरकार ने एम्बुलेंस पर पहले से लगे 28 प्रतिशत टैक्स को कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है, इसकी उन्होंने जीएसटी काऊंसिल से मांग की थी।

डिप्टी सीएम, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने  यह जानकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काऊंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद दी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई ‘ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स’ की छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसलि ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट की समय-सीमा बढ़ाने व विद्युत शवदाहगृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर  30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है, इसी को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काऊंसिल ने एम्बुलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी।

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