Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

फरीदाबाद, बल्लबगढ़ के बस अड्डों पर नहीं इकट्ठा हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग, तलवार लेकर चलने पर भी पाबंदी

144-In-Faridabad
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

 
फरीदाबाद, 25 नवंबर। जिला मैजिस्ट्रेट यशपाल ने हरियाणा कर्मचारी महासंघ की हड़ताल व भारतीय किसान यूनियन के 25 से 27 नवंबर 2020 तक दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर बसों से सुचारू संचालन के लिए और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के तनाव की आशंका के मद्देनजर भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

अपने आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि एनआईटी फरीदाबाद व बल्लभगढ़ बस अड्डों से बसों से सुचारू संचालन के लिए धारा 144 के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, किसी भी तरह की लाठी, जेली, बरछा, तलवार या आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।


फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Faridabad News

Post A Comment:

0 comments: