Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

प्रॉपर्टी डीलर/ब्रोकर्स प्रोमटर्स के साथ सांठगांठ करके गलत व्यवहार कर रहे हैं- हरेरा

Haryana-KK-Khandelwal-Report
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

 

चण्डीगढ़, - हरियाणा में रियल एस्टेट के खरीदारों के हित में पहली बार ब्रोकर्स की नापाक हरकतें जांच के दायरे में हैं और उनके विरूद्घ सख्त कार्रवाई की संभावना है। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉ. के.के. खंडेलवाल और सदस्य श्री एस.सी.कुश ने इस मामले में संज्ञान लिया है कि प्रॉपर्टी डीलर्स संपत्ति विक्रेताओं के साथ-साथ खरीदारों से मनमाना कमीशन वसूल रहे हैं। रियल एस्टेट की पंजीकृत परियोजनाओं के लिए हरेरा ने हरियाणा प्रापर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक अधिनियम,2008 के तहत बनाए गए हरियाणा प्रॉपर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक नियम,2009 में निर्धारित से अधिक कमीशन नहीं लेने पर सभी प्रमोटरों और ब्रोकर्स को प्रतिबंध आदेश जारी करने का निर्णय लिया है। उक्त नियमों के नियम 10 में संपत्ति के विक्रेता एवं खरीददार द्वारा भुगतान के लिए सहमत मूल्य पर एक प्रतिशत कमीशन का प्रावधान है अर्थात वैध रसीद के तहत डीलर के रजिस्टर में दर्ज उनके समझौते के अनुसार सौदे के अंतिम रूप पर उनमें से प्रत्येक को आधा-आधा प्रतिशत का भुगतान करना होता है।

प्रॉपर्टी डीलर/ब्रोकर्स प्रोमटर्स के साथ सांठगांठ करके गलत व्यवहार कर रहे हैं और विक्रेताओं और खरीदारों दोनों से निर्धारित कमीशन से अधिक मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। यह पता चला है कि संपत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत  तक कमीशन एजेंट द्वारा वसूला जा रहा है और इस अतिरिक्त कमीशन का बोझ अंतत: आवंटी द्वारा सांझा किया जाता है।

हरियाणा प्रापर्टी डीलर्स एवं कंसल्टेंट्स विनियामक अधिनियम,2008 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रॉपर्टी डीलर/ब्रोकर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं। पंजीकृत परियोजना की रियल एस्टेट डील के लिए बातचीत/मध्यस्थता करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर का पंजीकरण रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 9 के तहत रेरा द्वारा किया जाता है और पंजीकरण तब इस शर्त के अधीन होता है कि रियल एस्टेट एजेंट उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा। तदनुसार, सभी रियल एस्टेट एजेंट्स को यह चेतावनी दी जाती है कि वे नियमों में निर्धारित से अधिक कमीशन नहीं लें। ऐसा करना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

अध्यक्ष डॉ. के.के. खंडेलवाल ने बताया कि हरेरा, गुरुग्राम प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आचार संहिता निर्धारित करने की प्रक्रिया में है और सुनिश्चित किया जाएगा कि वे ऐसे मानदंडों का पालन करें जिससे ब्रोकर किसी भी अनुचित व्यापार प्रक्रिया में संलिप्त न हों।

प्राधिकरण के नोटिस में यह भी आया है कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स किसी विशेष मानक या ग्रेड की सेवाओं को गलत तरीके से दर्शा रहे हैं और परियोजना की सेवाओं एवं अनुमोदन के संबंध में गलत या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। रियल एस्टेट एजेंट/ब्रोकर नई परियोजनाओं के विज्ञापन जारी करने में भी शामिल हैं जो आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। आचार संहिता प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा रखे जाने वाले खातों की अतिरिक्त पुस्तकों को संरक्षित करेगी, ताकि यह जांच की जा सके कि कमीशन कानून के अनुसार वसूल किया जा रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त, इससे लेनदेन का रिकॉर्ड भी रखा जा सकेगा जिसे खरीददार और ब्रोकर्स के बीच विवाद होने के मामले में प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा सकता है।

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Haryana News

Post A Comment:

0 comments: