नई दिल्ली: लाकडाउन के बाद देश में तमाम थूक काण्ड हुए जिसके बाद अब गृह मंत्रालय का आदेश आया है जिसमे कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के थूकने से ये बीमारी ज्यादा बढ़ती है और हाल में कई अस्पतालों में डाक्टरों पर कुछ मरीजों ने थूका तो कई लोगों ने पुलिस पर भी ऐसा किया। कइयों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई।
गृह मंत्रालय (MHA) ने #COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किया। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। pic.twitter.com/lcPOICrRjd— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 15, 2020
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