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गैंगेस्टर अशोक राठी मर्डर केस- तीसरे आरोपी सलीम को CIA-31 टीम नवीन पाराशर ने दबोचा 

 Gangster Ashok Rathi Murder Case
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

गुरुग्राम: अशोक राठी को गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने के मामले ने पुलिस द्वारा काबू किए गए आरोपियों से पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों  द्वारा वारदात में प्रयोग किए गए हथियार आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों के कब्जा से बरामद किये गए हैं।  पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 01 देशी पिस्तौल, 01 देशी कट्टा व 03 जिन्दा कारतूस बरामद किया है। 

 पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान घटनास्थल से 05 खाली खोल (कारतूस), 02 सिक्के (कारतूस) व मृतक का 01 मोबाईल फोन जिस पर भी गोली लगी हुई थी व ईलाज के दौरान डाक्टरों द्वारा मृतक के शरीर से कुल 05 गोलीयां निकाली गई, जिनकों भी पुलिस टीम द्वारा पहले ही किया जा चुका है बरामद।

 दिनांक 16.11.2019 को थाना भौन्डसी, गुरुग्राम में पार्क हस्पताल, गुरुग्राम से एक सूचना अशोक राठी पुत्र महाबीर गाँव अलीपुर, गुरुग्राम को गोली लगने के कारण हस्पताल में दाखिल किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी।

 इस सूचना पर थाना भौन्डसी, गुरुग्राम की पुलिस टीम बिना किसी देरी के पार्क होस्पिटल पहूँची, जहां पर पीङित के परिजनों द्वारा पीङित को मैदान्ता होस्पिटल ले जाना बतलाया। उसके बाद पुलिस टीम मैदान्ता होस्पिटल पहुंची जहां पर डाक्टरों द्वारा पीङित को ब्यान देने के काबिल नही बतलाया। मैदान्ता होस्पिटल में ही पीङित का भाई महेश उर्फ निशु पुत्र महाबीर निवासी गाँव अलीपुर, जिला गुरुग्राम ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह खेती बाडी का कार्य करता है व दसवी कक्षा तक पढा हुआ है। दिनांक 16.11.2019 को यह और इसका भाई अशोक राठी व महेश पुत्र रोहताश निवासी अलीपुर इनके घर पर थे। समय करीब 08.00AM बजे सुबह इसके भाई अशोक राठी के दोस्त घर पर आए और अशोक से बैठकर बातचीत करने लगे और करीब दस से पन्द्रह मिनट के बाद इसके व महेश के सामने इसके भाई अशोक राठी के दोस्तों ने अपने-अपने हथियार निकाल कर इसके भाई अशोक को गोलियां मारी। इसके भाई अशोक राठी की छाती मे, बांए कान, दांए हाथ व कमर में गोलियं मारी। गोलियों की आवाज सुनकर नवीन पुत्र ओमप्रकाश मौके पर आ गया तथा वे लोग गोली मारकर अपने हथियारो सहित वहां से भाग गए और इसका भाई अशोक राठी को गोली लगने के कारण फर्श पर गिर पङा। इन्होनें अशोक को सम्भाला तथा ईलाज के लिए पार्क अस्पताल मे दाखिल कराया और अब अशोक को मैदान्ता अस्पताल में दाखिल कराया दिया।

 इस शिकायत पर थाना भौन्डसी, गुरुग्राम में अभियोग संख्या – 393 दिनांक 16.11.2019 धारा 307, 452, 34,120B IPC व 25(1A)-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया था।  अभियोग अंकित करने के बाद दिनांक 16.11.2019 को ही अभियोग में पीङित अशोक राठी को डाक्टरों द्वारा गोली लगने के कारण मृत घोषित कर दिया। जिसके कारण अभियोग में धारा 302 भा.द.स. ईजाद (जोङी) की गई थी।

इस अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा फिन्गर प्रिन्ट, एफ.एस.एल. व सीन ऑफ क्राईम पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया था। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान घटनास्थल से 05 खाली खोल (कारतूस), 02 सिक्के (कारतूस) व मृतक का 01 मोबाईल फोन जिस पर भी गोली लगी हुई थी को पुलिस कब्जा में लिया गया। ईलाज के दौरान डाक्टरों द्वारा मृतक के शरीर से कुल 05 गोलीयां निकाली गई, जिनकों भी पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार पुलिस कब्जा में लिया गया था।

इस अभियोग में तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से, पुलिस प्रणाली का प्रयोग करते हुए, अपनी मेहनत व लग्न से उक्त अभियोग में वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित 02 आरोपियों को दिनांक 07.12.2019 को मित्राऊ रोङ गाजियाबाद, दिल्ली से काबू करने में बङी सफलता हासिल की थी:-

1. नरेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र मांगेराम निवासी मकान नं. 199, गाँव अलीपुर, थाना भौन्डसी, जिला गुरुग्राम, उम्र 32 वर्ष।

2. रोहित उर्फ बाबी पुत्र स्वर्गीय राजेश निवासी मकान नं. 182, गाँव अलीपुल, थाना भौन्डसी, जिला गुरुग्राम, उम्र 23 वर्ष।

 इन आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था तथा दोनों आरोपियों को 06 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया था। पुलिस पूछताछ में उक्त आरोपियों ने बतलाया था कि इनका जमीन को लेकर व आपसी पारावारिक झगङे को लेकर इनके पारावारिक मुकदमें चल रहे है। जिनके राजीनामें को लेकर मृतक अशोक राठी इन पर दबाव डालते हुए धमकी दे रहा था। जिसके चलते इन्होनें अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उपरोक्त अभियोग में गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया था।

इस अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा सैक्टर-31, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सूत्रों की सहायता से व अपनी समझबूझ से उपरोक्त अभियोग में हत्या की वारदात को अन्जाम देने में शामिल तीसरे वांछित आरोपी सलीम पुत्र फारुख निवासी गाँव हरियाहेड़ा, सोहना, जिला गुरुग्राम, उम्र 21 वर्ष को दिनाँक 13.12.2019 को सोहना, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया था, जिसे भी माननीय अदालत से पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया है।

 उपरोक्त अभियोग में आगामी कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा बिलासपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान उपरोक्त आरोपी नरेंद्र उर्फ सोनू द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात में प्रयोग की गया 01 देशी पिस्तौल व 02 जिन्दा कारतूस आरोपी नरेन्द्र उर्फ सोनू की निशानदेही पर बरामद किए गए तथा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने में उपरोक्त आरोपी रोहित उर्फ बॉबी द्वारा प्रयोग किया गया 01 देशी कट्टा व 01 जिन्दा कारतूस आरोपी रोहित उर्फ बॉबी की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा बरामद किए गए है।
अपराध शाखा सैक्टर-31 गुरुग्राम के प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन पाराशर ने बताया कि आरोपी सलीम पुत्र फारुख उपरोक्त से गहनता से पूछताछ करते हुए उसके द्वारा वारदात में प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे है। अभियोग अनुसंधानाधीन है।
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