रोहतक, 7 सितम्बर। रोहतक एस टी एफ की टीम को कल देर रात बड़ी कामयाबी मिली। 3 प्रदेशों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना 2 लाख का इनामी बदमाश सचिन उर्फ भांजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजू बसोद्दी गैंग का शार्प शूटर है। इस पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट और फिरौती के कई मामले दर्ज हैं।
एस टी एफ के एस पी जशनदीप रंधावा ने बताया कि सचिन उर्फ भांजा 3 प्रदेशो की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। देर रात रोहतक एस टी एफ को सूचना मिली कि सचिन बहादुरगढ़ से झज्जर रोड पर के एम पी पूल के नीचे छुपा हुआ है और किसी वारदात के इरादे से आया हुआ है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर घेराबंदी कर सचिन भांजा को दबोचा। आरोपी सचिन राजू बसोद्दी गैंग का शार्प शूटर है और आरोपी ने 2018 से 2019 तक कई वारदातों को अंजाम दिया।
वीओ 2- वारदातें जिन मुकदमों में वांटेड है
1. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गद्दी खेडी रोहतक में रामपाल पुत्र पूर्ण सिंह वासी गद्दी खेड़ी की गोली मार कर हत्या कर दी थी, जो इस सन्दर्भ में रोहतक के थाना सदर में विगत 08 मार्च को एफआईआर आईपीसी की धारा 449, 302, 34, 120B व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
2. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेवाडा सोनीपत के पास दारू के ठेकेदार नंदा कि गोली मार कर हत्या कर दी थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना राई में विगत 14 मार्च को एफआईआर आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120B, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
3. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अम्बाला बाज़ार में एक सुनार कि दुकान लुटने के लिए गए पर वहा पर लड़ाई झगड़ा हो गया और वहां पर हमने गोली चला दी, जो गोली लगने से एक आदमी कि मौत हो गई व दूसरे आदमी के पैर में गोली लग गई थी जो इस सन्दर्भ में अम्बाला शहर के थाना में 24 नवम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 307/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
4. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आई टी आई बहादुरगढ़ के पास डंका वासी मंधोठी झज्जर कि गोली मरकर हत्या कर थी, जो इस सन्दर्भ में झज्जर जिले के थाना शहर बहादुरगढ़ में विगत 6 फरवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 302, 34/120B व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
5. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गाँव पिनाना जिला सोनीपत के जसबीर नाम के लड़के पर गोली चलाई पर जसबीर बच गया क्योकि जसबीर ने सोनू माहल वासी पिनाना के खिलाफ कोर्ट गवाही देनी थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना मोहाना में विगत 1 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 148, 149, 307 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
6. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मणि माजरा चंडीगढ़ में एक सुनार कि दुकान लुटने के लिए हवाई फायर भी किया था, जो इस सन्दर्भ में चण्डीगढ़ के थाना मनी माजरा में विगत 25 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
7. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नागल सोनीपत के पास बने फ्लैट में मनोज दारू के ठेकेदार पर गोली चलाई पर वो बच गया थी, जो इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना कुंडली में विगत 8 फरवरी को एफआईआर आईपीसी की धारा 325, 307/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
8. साल 2019 में आरोपी ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल से मोहित वासी झारोडा दिल्ली से 15 लाख रुपये कि फिरौती मांगी और न देने पर अंकित लगरपुर व दीपक झज्जर को कह कर मोहित पर गोली चलवा दी थी, जो इस सन्दर्भ में दिल्ली के थाना बाबा हरीदास में विगत 9 जुलाई, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 440, 506 व 34 के तहत दर्ज है।
9. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नया गाँव बहादुरगढ़ बाई पास से एक हौंडा सिटी गाड़ी छिनी थी, जो इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना सदर बहादुरगढ़ में विगत 15 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी, 392 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
10 . साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर भालौठ गांव के आस पास से एक स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी छिनी थी, जो इस सन्दर्भ में जिला रोहतक के थाना सदर में विगत 22 सितम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 342, 379बी, 394, 397 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
11. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरुग्राम रोड झज्जर से एक बरेजा गाड़ी छिनी थी। इस सन्दर्भ में थाना झज्जर में विगत 23 नवम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी, 395, 397, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
12. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मिलकर एक पैट्रोल पंप का 29 लाख रुपये कैश स्टेट बैंक कैराला से रोहिणी रोड दिल्ली से लूटा था। इस सन्दर्भ में थाना सुल्तानपुरी दिल्ली में विगत 24 दिसम्बर, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 397 व 34 में दर्ज है।
13. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अलीपुर दिल्ली से एक फोर्चुनर गाड़ी छीनी थी। इस सन्दर्भ में थाना अलीपुर दिल्ली में विगत 14 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392 व 34 के तहत दर्ज है।
14. साल 2019 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूंडरी कैथल से एक आदमी से विदेशी कार्न्शी छीनी थी। इस सन्दर्भ में कैथल जिले के थाना पूण्डरी में विगत 17 जनवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 392, 506 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
15. साल 2019 में आरोपी ने रोहतक के एक शराब के ठेकेदार के पास व्हाट्सएप कॉल कर के रोहतक के एक शराब के ठेकेदार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस सन्दर्भ में जिला रोहतक के थाना अर्बन एस्टेट में विगत 13 अप्रैल, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 386 व 506 में दर्ज है।
16. साल 2019 में आरोपी ने बिट्टू रसोई सोनीपत मैच बुक्की के पास व्हाट्सएप कॉल से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इस सन्दर्भ में जो इस संदर्भ में सोनीपत जिले के थाना कुंडली में विगत 4 मई, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 387 व 506 में दर्ज है।
17. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाहरा सोनीपत के एक पैट्रोल पंप से 40000 रुपए छीने थे। इस सन्दर्भ में सोनीपत जिले के थाना खरखौदा में 8 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी में दर्ज है।
18. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पट्रोल पंप खरखौदा से कवाली मोड़ से 35000 रुपए छीने थे। इस सन्दर्भ में सोनीपत के थाना सदर में 11 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी में दर्ज है।
19. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदली से बुपनिया रोड पर अंडर बाई पास से एक मोटर साइकिल छीनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 23 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
20. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बदली से बुपनिया रोड पर अंडर बाई पास से एक मोटर साइकल छिनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 23 दिसम्बर, 2018 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी/34 व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
21. साल 2018 में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बादली से बुपनिया रोड पर से एक आई 20 गाड़ी छीनी थी। इस सन्दर्भ में जिला झज्जर के थाना बादली में 10 जनवरी, 2019 को एफआईआर आईपीसी की धारा 379बी व आर्म्स एक्ट में दर्ज है।
22. साल 2019 में आरोपी ने मामन हलवाई दुल्हेरा से 20 लाख रुपये कि फिरौती मांगी थी। फिरौती यह कह कर मांगी थी कि मैं सचिन उर्फ भांजा बोल रहा हूं, जो इस सन्दर्भ में मुक़दमा दर्ज नहीं है।
23. साल 2019 में आरोपी ने सतपाल खेड़का झज्जर से 20 लाख रुपये कि फिरौती मांगी थी फरौती यह कह कर मांगी थी कि मैं सचिन उर्फ भांजा बोल रहा हूं, जो इस सन्दर्भ में मुक़दमा दर्ज नहीं है।
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