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हरियाणा विधानसभा चुनाव, पोस्टर या बैनर के लिए प्लास्टिक के प्रयोग पर बैन

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पलवल, 27 सितंबर।  जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर आगामी विधानसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127ए के तहत प्रिंटिंग व प्रकाशन से संबंधित सभी प्रकार की प्रचार सामग्री पर मुद्रक, प्रैस व प्रकाशक का नाम व पता छापना अनिवार्य है। 

कोई भी प्रिंटर या प्रेस मालिक पोस्टर या बैनर के लिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा। प्रकाशक या मुद्रक को अपनी पहचान से संबंधित शपथ-पत्र भी देना होगा, जिसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्ति सत्यापित करेंगे। राज्य की राजधानी से संबंधित प्रकाशक या मुद्रक को मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अन्य मामलों में जिलाधीश को इसकी एक कॉपी देनी होगी। यह आदेश पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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