चंडीगढ़: मिशन 72 से मिशन 75 और हाल के कुछ दिनों से मिशन 90 तक पहुँच चुकी हरियाणा भाजपा के लिए दो बुरी खबरें आ रहीं हैं। हरियाणा के दो बड़े मंत्री मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मंत्री मनीष ग्रोवर पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा था और अब रोहतक की अदालत ने मनीष ग्रोवर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं तो मंत्री राव नरबीर सिंह भी फंसते दिख रहे हैं। चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता मामले में राज्य के लोकनिर्माण मंत्री राव नरबीर को नोटिस किया है। हाई कोर्ट ने राव नरबीर से पूछा है कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस क्यों न दर्ज किया जाए।
आपको बता दें कि लाेकनिर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह पर विधानसभा चुनाव 2014 में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत शपथ पत्र देना का आरोप है। इस मामले पर अब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सवा घंटे की बहस के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंत्री राव नरबीर को नोटिस जारी करने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने नोटिस के माध्यम से मंत्री से पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों न भादसं की धारा 420 के तहत झूठा शपथ पत्र देने और धोखाधड़ी करने का केस चलाया जाए।
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