पलवल, 25 अगस्त। जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम-2021 के नियम 24 सहित अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों और कृत्यों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एहतियात/आपातकाल के उपाय के रूप में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेशों तक सख्ती से प्रतिबंध लगाया है।
जिला पलवल में आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और मानव जीवन और संपत्ति को खतरे से बचाने और सार्वजनिक शांति कायम रखने या दंगा या झगड़े को रोकने और व्यक्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगाए हैं।
जिलाधीश ने अवैध हवाई कवरेज और अन्य अस्वीकृत/असंवैधानिक गतिविधियों के लिए ड्रोन, फ्लाइंग कैमरा, कॉवार्ड कॉप्टर, हेलीकैम आदि जैसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) को राष्ट्रीय महत्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, निषिद्ध स्थानों, आवासीय क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, होटलों, धार्मिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक आश्रयों, अस्पतालों, अन्य रणनीतिक क्षेत्रों या रणनीतिक बिंदुओं के करीब उड़ाने के कारण शांति, गोपनीयता और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही समुदाय के जीवन के रखरखाव के लिए टेलीफोन कुंजी बिंदु, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रकाश दृश्यता लक्ष्य, ऊंची इमारतें, पुलिस वायरलेस स्टेशन, एयरो-नॉटिकल संचार स्टेशन, सडक़ें और पुल, बड़ी नदियों पर पुल, रेलवे ओवर ब्रिज, वाणिज्यिक तेल स्टेशन, खदान और गैस कार्य, बिजली पावर स्टेशन, बड़े जल विद्युत कार्य, प्रमुख ग्रिड सब-स्टेशन, निजी कारखाने और प्रतिष्ठान, सिविल हवाई अड्डे, हेलीपैड और प्रतिष्ठान तथा अन्य विविध महत्वपूर्ण बिंदु जैसे जल आपूर्ति/सीवरेज प्रमुख बिंदु, खाद्य भंडारण डिपो, बांध/नियामक, कोषागार और बैंक आदि स्थलों पर ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर प्रतिबंध लगाए है तथा जिला पलवल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे आदि के अस्वीकार्य रूप से उनके निकट उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिला पलवल के क्षेत्राधिकार में स्थानीय लोगों, पर्यटकों या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा जिनके पास संबंधित सक्षम प्राधिकारी से वैध प्राधिकार/अनुमति है उन्हें छोडकर अन्य द्वारा अवैध हवाई कवरेज, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य सभी असंवैधानिक गतिविधियों के लिए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कॉवार्ड कॉप्टर, हेली कैम आदि जैसे किसी भी यूएवी को उड़ाना प्रतिबंधित किया है।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी ड्रोन या यूएवी आदि को उड़ते हुए देखता है, उसे तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर)/निकटतम पुलिस स्टेशन/नागरिक अधिकारियों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट करना होगा। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों, विशेष रूप से हरियाणा पुलिस, सेना या भारतीय संघ की वायु सेना से संबंधित या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली मानवरहित विमान प्रणाली पर लागू नहीं होगा।
पुलिस अधीक्षक पलवल इस आदेश को अक्षरश: लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 और तदनुसार अन्य लागू धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले दो माह तक अथवा सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अग्रिम निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा।