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हरियाणा प्रदेश में लागू हुई राहवीर योजना, DC ने दी जानकारी

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पलवल, 9 जुलाई।  उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने बताया की केंद्र सरकार के सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राह वीर योजना हरियाणा प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत किसी गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घटें के भीतर) में अस्पताल अथवा ट्रामा सेंटर में पहुंचाकर घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार रूपए इनाम दिया जाएगा। 

गंभीर दुर्घटनाओं में मेजर सर्जरी, कम से कम तीन दिन तक हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आदि शामिल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।

उपायुक्त ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राह-

वीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। हर गंभीर सडक़ दुर्घटना मे मदद करने वाले को 25 हजार रूपए इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्टï किया कि यदि एक राह-वीर (नेक व्यक्ति) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक या एक से अधिक पीडि़तों की जान बचाता है, तो पुरस्कार की राशि मात्र 25,000 रुपए होगी। यदि एक से अधिक राह-वीर (नेक व्यक्ति) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक पीडि़त की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि अर्थात 25,000 रुपए की राशि उनके बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। 

यदि एक से अधिक राह-वीर (गुड सेमेरिटन) मोटर वाहन से जुड़ी किसी गंभीर दुर्घटना के एक से अधिक पीडि़तों की जान बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि प्रति पीड़ित 25,000 रुपए होगी, जो अधिकतम 25,000 रुपये प्रति राह-वीर होगी। प्रत्येक नकद पुरस्कार के साथ एक प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि पैरा 6.1 के अनुसार प्रत्येक मामले में पुरस्कार के अलावा, सर्वाधिक योग्य राह-वीरों, नेक व्यक्तियों (जिन्हें पूरे वर्ष के दौरान पुरस्कृत किए गए सभी व्यक्तियों में से चुना जाएगा) के लिए 10 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होंगे और उन्हें प्रत्येक को 1,00,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए राह वीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तर पर गठित की गई मूल्यांकन कमेटी में वे स्वयं कमेटी के अध्यक्ष होंगे तथा डीटीओ-कम-सचिव आरटीए मेंबर सचिव, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ/एसएमओ सदस्य होंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग के द्वारा 7 दिन के भीतर राह वीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक राह-वीर को वर्ष में 5 बार तक पुरस्कृत किया जा सकता है। 

राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे सडक़ दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करते समय डरे नहीं बल्कि बिना डरे दिल खोलकर घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएं।

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