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एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व फोड़ने पर जारी रहेगा प्रतिबंध : DC

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पलवल, 16 जून। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत हरियाणा प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में जनहित में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण,क बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) व फोड़ने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यह आदेश हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्देशों की अनुपालना में जारी किया गया है। जिला में सभी को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी रखें।

उपायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जिला में पटाखों पर प्रतिबंध, जब्ती एवं निपटान, जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र के प्रवर्तन के लिए जिला और खंड स्तरीय समितियों का गठन किया है। जिला स्तरीय प्रवर्तन समिति में उपायुक्त स्वयं कमेटी के अध्यक्ष होंगे और क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी पलवल संयोजक होंगे। 

जबकि पुलिस अधीक्षक, पलवल, जिला नगर आयुक्त/ईओ, एमसी पलवल, उप निदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पलवल, जिला अधिकारी, उद्योग एवं वाणिज्य, जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल, पीईएसओ प्रतिनिधि, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला अटॉर्नी, पलवल व खनन अधिकारी, पलवल सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। खंड स्तरीय प्रवर्तन दल का नेतृत्व संबंधित एसडीएम करेंगे। खंड स्तरीय टीम में संबंधित खंड के डीएसपी/एसएचओ, ब्लॉक के बीडीपीओ, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, फायर स्टेशन अधिकारी, यूएलबी या ग्राम पंचायत के ईओ/सचिव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खनन निरीक्षक व एचएसपीसीबी फील्ड अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

शिकायत निवारण तंत्र :

शिकायत के लिए ईमेल आईडी  dcpwl@hry.nic.in, dyceozppalwal@gmail.com, hspcbropal@gmail.com     एक्स लिंक  https://x.com/RO PAL HSPCB  पर संपर्क करें या यक्तिगत रूप से उपायुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी आईएसपीसीबी और सभी एसआईडीएम कार्यालयों (पलवल, हथीन, होडल) में शिकायत दर्ज करवाएं।

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