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फर्जी चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी न गवाएं : DC

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पलवल, 21 मई। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन से आह्वान किया कि वे फर्जी तरीके से पैसा दोगुना करने व बड़ा ऑफर देने वाली चिटफंड कंपनियों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी न गवाएं। उन्होंने बताया कि बहुत सी फर्जी चिटफंड कंपनियां आम नागरिकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर अपने माया जाल में फंसाने का काम करती हैं, आमजन को ऐसी चिटफंड कंपनियों के झांसे में आने से बचें और इनसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए। पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन पलवल के पदाधिकारियों ने इस बारे में उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने संगठन को जिला प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन पलवल के जिलाध्यक्ष डा. कर्मवीर सिंह ने पलवल सहित हरियाणा राज्य के चिटफंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ता नागरिकों से आह्वान किया है कि वे एजेंट्स व अभिकर्ताओं के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार न करें। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें। उन्होंने बताया कि एजेंट्स किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, उनका काम केवल खाताधारक से पैसे लेकर लाइसेंस शुदा कंपनियों में जमा करवाना होता है। 

निवेशकों को भुगतान देने की समस्त जिम्मेदारी कंपनियों के डायरेक्टर या मालिकों की होती है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की स्थिति में उनके मोबाइल नंबर 9253767234 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि जमाकर्ता भुगतान के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया से बड्स एक्ट के तहत आवेदन करें।

उन्होंने बताया कि किसी भी जमाकर्ता द्वारा एजेंट से पैसे मांगता है, उसको डराना, धमकाना, रास्ते में रोकना, गाली-गलौच करना, जबरन उनकी वस्तु, गाड़ी, पैसे लेना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जमाकर्ता अपनी जमा राशि वसूलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का सहारा लें और किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। उन्होंने बताया कि किसी भी अभिकर्ता को डरने की जरुरत नहीं है, 112 नंबर पर फोन करके तुरंत शिकायत करें और उनको पुलिस सहायता मिल जाएगी।

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