पलवल, 22 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला पलवल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 33 पंच पद व 3 सरपंच पद के लिए रविवार 15 जून को करवाए जाने वाले उप चुनाव के मद्देनजर जहां मतदान होना है उस क्षेत्र में हरियाणा सरकार के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा।
कर्मचारियों को मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी मतदान के दिन जहां मतदान होना है उस क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए भी पेड होली-डे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें। उन्होंने बताया कि जिला में पंच व सरपंच पद के लिए उप चुनाव रविवार 15 जून को सुबह 8 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक होगा।
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