जिन छात्रों ने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सरलहरिया
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि कक्षा 10वीं में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, टपरीवास व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) प्राप्त करने पर, 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8000 रुपये दिए जाते हैं।
इसी प्रकार 12वीं कक्षा में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, टपरीवास के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) प्राप्त करने पर स्नातक का प्रथम वर्ष आर्ट्स/कॉमर्स/साइंस व सभी डिप्लोमा सभी डिप्लोमा कोर्स के लिए 8000 रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स के लिए 9000 रुपये, चिकित्सा अलाईड कोर्स के लिए 10000 रुपये तथा स्नातक कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 65 प्रतिशत (शहरी) में प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर का प्रथम वर्ष आर्ट्स/कॉमर्स/साइंस व सभी डिप्लोमा सभी डिप्लोमा कोर्स के लिए 9000 रुपये, इंजीनियरिंग, तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स के लिए 11000 रुपये, चिकित्सा अलाईड कोर्सिस के लिए 12000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाती है।
यह छात्रवृत्ति के जरूरी दस्तावेज:-
उपायुक्त विक्रम सिंह ने आगे बताया कि छात्रवृति के लिए विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक न हो। स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के पात्रता मानदंड विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.हरियाणा
योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए या कोई समस्या आने पर किसी भी कार्य दिवस के दौरान छात्र सेक्टर-12, लघु सचिवालय में स्तिथ जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय, कमरा नंबर- 408-409, चौथी मंजिल पर संपर्क कर सकते हैं।
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