उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकूला द्वारा चलाई जा रही डा. बी. आर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के वर्ष 2023-24 में छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन विभागीय पत्र वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर गत 01.07.2023 से 31.01.2024 तक प्राप्त किये जा रहे हैं।
डीसी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गो के छात्र/छात्राओं को सक्षम बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिनके लिये कुछ विवरण शर्तों का पालन किया जाना है।
जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा कक्षा, आधार परीक्षा में दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लेने पर प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की छात्रवृत्ति राशि- 8000/-रुपये दी जाती है। वहां बारहवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत लेने पर छात्रवृत्ति राशि- 8000/- से 10000/- तक दी जाती है। इसी प्रकार
ग्रेजुएट के लिए शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लेने पर छात्रवृत्ति राशि- 9 000/- से 12000/- तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग (ए) जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लेने पर, पिछड़ा वर्ग (बी) जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों 75 प्रतिशत अंक लेने पर तथा सामान्य वर्ग जाति के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अंक लेने पर छात्रवृत्ति राशि - 8000/ रुपये दी जाती है।
ये दस्तावेज हैं जरूरी:-
जिला कल्याण अधिकारी सरफराज खान ने आगे बताया कि इन योजनाओं के तहत छात्र/छात्रा द्वारा पास की गई पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, फैमली आई०डी० व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड तथा माता-पिता तथा अभिभावक की 04 लाख से कम का आय प्रमाण होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय कमरा न० 408-409, चौथी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर 12 में सम्पर्क करें।
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