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जिले में नशीले पदार्थों को बरामद करते समय एक राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए : DC नेहा सिंह

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पलवल, 13 मई। जिलाधीश नेहा सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार पुलिस विभाग की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के दौरान नशीले पदार्थों की बरामदगी कार्यवाही करते समय नियम अनुसार एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति होनी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने साप्ताहिक तौर पर दिन व रात के लिए जिला के विभिन्न राजपत्रित अधिकारियों को भविष्य में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है।

जिलाधीश नेहा सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत राज पलवल के उपमंडल अभियंता अरसद अली को माह के प्रत्येक सोमवार प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा पंचायती राज पलवल के उपमंडल अभियंता अब्दुल को माह के प्रत्येक सोमवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पलवल के उपमंडल अधिकारी जोगिंद्र कौशिक को माह के प्रत्येक मंगलवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पलवल के उपमंडल अधिकारी जगदीप रोहिल्ला को माह के प्रत्येक मंगलवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, जिला उद्यान अधिकारी अब्दुल रज्जाक माह के प्रत्येक बुधवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, सहायक जिला शिक्षा अधिकारी सुखवीर सिंह को माह के प्रत्येक बुधवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, दक्षिण हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड पलवल के उपमंडल अधिकारी प्रशांत कुमार को माह के प्रत्येक गुरूवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हथीन के उपमंडल अधिकारी शमीम अहमद को माह के प्रत्येक गुरूवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के एडीओ आनंद प्रकाश को माह के प्रत्येक शुक्रवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के एडीओ राजेश दहिया को माह के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, नगर परिषद होडल के कार्यकारी अधिकारी मनेंद्र सिंह को माह के प्रत्येक शनिवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, नगर परिषद होडल के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह को माह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक, सिंचाई विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता रियाज अहमद को माह के प्रत्येक रविवार प्रात: 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के एसडीएओ अभय राम को माह के प्रत्येक रविवार रात्रि 08 बजे से प्रात: 08 बजे तक नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतू सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जारी आदेशानुसार नियुक्त किए गए इन अधिकारियों के किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होने पर उनके स्थान पर रिजर्व राजपत्रित अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें सहायक रजिस्ट्रार पलवल प्रवीण कुमार कादयान को सोमवार, पलवल के एईटीओ सतबीर सिंह को मंगलवार, जिला नगर योजनाकार नरेंद्र कुमार को बुधवार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय कुमार चौधरी को गुरूवार, जिला रोजगार अधिकारी शक्तिपाल को शुक्रवार और आबकारी एवं कराधान विभाग के रनधीर सिंह को शनिवार तथा एईटीओ पलवल गौरव रंजन को रविवार के दिन के लिए रिजर्व सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेशों के अनुसार इस कार्यवाही के संबंध में पुलिस विभाग पलवल द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा तथा किसी कारणवश इन अधिकारियों से संपर्क न होने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा। विशेष परिस्थिति में कैंप कार्यालय उपायुक्त पलवल के दूरभाष नंबर-01275-248901 व 248911 पर संपर्क करना सुनिश्चित किया जाए। 


सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी भी विशेष तौर पर आवश्यकतानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि यदि भविष्य में इनमें से किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो उनके स्थान पर जो अधिकारी कार्यभार संभालेगा वह इस कार्य के लिए उनके स्थान पर सक्षम अधिकारी नियुक्त रहेगा।

सभी अधिकारियों तथा जिला के कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों की दृढता से पालना करना सुनिश्चित करें। आदेशों में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 59(1) के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी किसी कारणवश निर्धारित किए गए दिवस पर उपलब्ध नहीं रहते हैं तो वे जिलाधीश पलवल से अनुमति लेकर जाएंगे तथा अपने स्थान पर स्थानापन्न रिजर्व अधिकारी को सूचित करते हुए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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