डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जिस किसान का किसी भी बैंक में लोन नहीं है, वह 15 फरवरी 2023 तक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, डाकघर, बैंक में जाकर फसल का बीमा करवा सकता है।
उसको अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, स्वयं प्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र लेकर आना जरूरी है, ताकि किसानों को अपनी फसल की ऑनलाइन प्लेटफार्म प्रणाली से फसक बिक्री में किसी भी प्रकार की परेशानी न आए।
आपकों बता दें यह बीमा योजना स्वैच्छिक है। इसलिए कोई ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है, तो वह 15 फरवरी तक अपने बैंक में जाकर यह लिखित अर्जी दे दे कि वह फसल बीमा नहीं चाहता है, अन्यथा उसका बीमा कर दिया जाएगा।
जिस किसान को बीमा होने के बाद फसल में बदलाव की कोई सूचना देनी है, तो वह 15 फरवरी तक बैंक में जाकर यह बदलाव करवा सकता है। उसके बाद किसानों को अगला मौका नहीं मिलेगा।
कृषि उपनिदेशक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल योजना में इस बार गेहूं, चना, सरसों, सूरजमुखी व जौ को शामिल किया गया है। सरसों का प्रीमियम 289 रुपए 41 पैसे प्रति एकड़, गेहूं का 429 रुपए 88 पैसे, जौ का 281 रुपए 14 पैसे, चने का 214 रुपए 99 पैसे व सूरजमुखी का प्रीमियम 281 रुपए 14 पैसे तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि किसानों की उपज खराब होने पर बीमित किसान को बीमित कंपनी से प्रति एकड़ सरसों की 19 हजार 293 रुपए 81 पैसे, गेहूं की 28 हजार 665 रुपए 53 पैसे, जौ की 18 हजार 742 रुपए 63 पैसे, चने की 14 हजार 332 रुपए 36 पैसे व सूरजमुखी की 18 हजार 742 रुपए 63 पैसे राशि प्राप्त होगी।
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