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अवैध शराब से लादे ट्रक को जीरखपुर से गुजरात ले जा रहे दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्फ्तार

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हरियाणा: 20/12/2022, भिवानी, पुलिस अधीक्षक भिवानी अजीत सिंह ने जिला पुलिस को जिले में बिना लाइसेंस के अवैध शराब बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध सख्त पुलिस कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। जो इन्हीं निर्देशों के तहत दिनांक 19 दिसंबर 2022 को सीआईए स्टाफ-2 भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक रविंद्र कुमार के नेतृत्व वाली टीम के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक रमेश कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पड़ताल व अपराध रोकथाम ब्यूटी लोहारू- भिवानी रोड गांव देवसर मोड मौजूद थे। 

जो पुलिस टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद बॉडी ट्रक कंटेनर जिस पर राजस्थान का नंबर लगा हुआ है जो ट्रक चालक ने नंबर प्लेट भी फर्जी लगाई हुई है भारी मात्रा में जीरखपुर से अवैध शराब भरकर सूरत गुजरात के लिए लेकर जा रहे हैं। जो पुलिस टीम के द्वारा सूचना की महत्वता को देखते हुए बाईपास रोड लोहारू- भिवानी पर पहुंचकर सूचना के आधार पर एक कंटेनर ट्रक बंद बॉडी को रुकवाया गया। जो पुलिस टीम के द्वारा चालक से ट्रक के कागजात पेश करने के लिए कहा गया जिस पर ट्रक चालक ट्रक से संबंधित किसी प्रकार के कागजात पेश नहीं कर पाया। पुलिस टीम के द्वारा कंटेनर ट्रक को खोल कर चेक करने पर ट्रक में प्लास्टिक कटो में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां भरी हुई थी। जो पुलिस टीम के द्वारा इस शराब के संबंध में परमिट पेश करने के लिए कहा गया जिस पर चालक किसी प्रकार का लाइसेंस परमिट पेश नहीं कर पाया।

आरोपियों की पहचान कैंटर चालक नेनु सिंह पुत्र पूरन सिंह वासी बिच्छू धड़ा, थाना बिजनौर तहसील बिजनौर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान व सहायक चालक हरि सिंह पुत्र भूर सिंह वासी मालवा तहसील बिजनौर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा कंटेनर ट्रक में से 84 पेटियां अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू, 340 पेटी अंग्रेजी शराब ऑल सीजन व 400 पेटी अंग्रेजी शराब मारका इंपीरियल ब्लू  बरामद की गई है। जांच इकाई के द्वारा कब्जे कंटेनर ट्रक को पुलिस कब्जे में लेकर आरोपियों के विरुद्ध थाना जुई कला में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीबद्ध कर कार्यवाही अमल में लाई गई है।

जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि राजस्थान निवासी व्यक्ति ने उन्हें यह अवैध शराब जीरखपुर से लेकर गुजरात ले जाने के लिए कहा था। जो आरोपियों को इस चक्कर के लिए 20-20 हजार रुपए दिए गए थे। जांच इकाई के द्वारा कंटेनर चालक व सचालक को आज पेश माननीय न्यायालय में कर  7 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे।

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