Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

50 लाख की फिरौती मांगने वालों को पलवल पुलिस ने फ़टाफ़ट दबोच लिया

haryana-palwal-police
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)
haryana-palwal-police

हरियाणा: पलवल, दिनांक 11 अक्टूबर 2022: डीएसपी होडल सज्जन सिंह ने प्रेस वार्ता कर पलवल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी का खुलासा करते हुए बताया कि नवीन गर्ग पुत्र गौतम चंद गर्ग निवासी हसनुपर ने गत दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को थाना हसनपुर में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनांक 10.10.2022 को समय 04.07. पी0एम0 पर जब वह हसनपुर में अपनी किराना की दुकान फर्म कन्हैयालाल धर्म प्रकाश पर था तो उसके फोन नं० 8215671208 पर फोन नं ० 9166560758 से फोन आया जिसने अपना नाम रावत निवासी राजस्थान बतलाया और उसे व परिवार को हत्या का भय दिखाकर 50 लाख की फिरौती मांगी। शिकायत के आधार पर तुरंत ही आईपीसी के संबंधित धारा 386 आईपीसी के तहत थाना हसनपुर में अभियोग संख्या 230 दर्ज किया गया।

डीएसपी होडल ने आगे बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल मार्गदर्शन में कार्य करते हुए होडल सीआईए प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह की टीम में तैनात सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार ने साइबर सेल प्रभारी विनोद कुमार की सहायता एवं तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मामले का चंद घंटे के अंदर भंडाफोड़ कर फिरौती की इस वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को हसनपुर क्षेत्र से धर दबोचने में विशेष सफलता प्राप्त की।

आरोपियों की पहचान 1. कृष्ण पुत्र बिजेन्द्र निवासी माहोली थाना हसनपुर 2. राजू पुत्र तुलसी निवासी हसनपुर  3. वीरु उर्फ वीर सिंह पुत्र गंगराम निवासी माहोली थाना हसनपुर 4 जसवंत उर्फ भोंगा पुत्र करतार निवासी गांव लिखी थाना हसनपुर जिला पलवल के रूप में हुई।

आरोपियों से गहन पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कृष्ण जो बॉडरों पर टोल टैक्स पर पर्ची वगैरा का काम करता था ने राज0 - गुजरात बार्डर से एक सिम कार्ड फ़्रॉड करने की नियत से खरीदी थी,जिसे आरोपी कृष्ण ने अपने गांव के वीरु उर्फ वीरसिंह को दी थी। आरोपी वीर उर्फ वीर सिंह कस्बा हसनपुर में नाईपने/ सलून का काम करता है तथा पिडित नवीन गर्ग का इसकी दुकान पर आना जाना था जिस कारण इसके पास पिडित का मोबाईल नम्बर भी था । आरोपी वीरु उर्फ वीर सिंह ने अपने अन्य साथी राजू पुत्र तुलसी तथा जसवंत उर्फ़ भोंगा, के साथ मिलकर पैसा कमाने के लिये यह फिरोती की मांग की। अभियोग में धारा 420 आईपीसी जोड़ी गई है सभी आरोपियों को पेश अदालत कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान वारदात में प्रयुक्त मोबाइल आदि के बरामद के प्रयास किए जाएंगे।

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

haryana

HARYANA POLICE

palwal

Palwal News

palwal police

Post A Comment:

0 comments: