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पलवल में धारा 144 लागू, DC ने कहा गोला, बारूद थानों में जमा करवा दें

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पलवल, 05 जून। जिलाधीश कृष्ण कुमार ने आगामी 19 जून 2022 को होने वाले नगर परिषद आम चुनाव-2022 के मद्देनजर जिला पलवल की राजस्व सीमा में व्यक्ति को तनाव, झुंझलाहट, बाधा या चोट, मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति भंग होने की संभावना के दृष्टिïगत पलवल जिले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने जारी आदेशों में बताया कि यहां तक कि नगर परिषद पलवल व होडल के लाइसेंस धारकों द्वारा भी शांति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए संबंधित थानों में आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद जमा करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत निर्देश/प्रतिबंध मानव जीवन और संपत्ति के खतरे से बचने के लिए और सार्वजनिक शांति और शांति में अशांति, दंगा और दंगे से बचने के लिए लगाए जाने आवश्यक हैं।  जिलाधीश कृष्ण कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी लाइसेंस धारकों को आम्र्स एक्ट-1959 के तहत जिला पलवल के आग्नेयास्त्रों एवं गोला-बारूद को उनके संबंधित पुलिस थानों/गन हाउसों में उचित रसीद के साथ जमा करने हेतू निर्देश जारी किए हैं।  संबंधित थाना प्रभारी/बंदूक गृह प्रभारी निर्वाचन प्रक्रिया के पूरा होने तक जमा किए गए सभी अग्नि शस्त्रों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य-बद्ध होंगे। लाइसेंस धारक चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रसीद प्रस्तुत करने पर संबंधित एसएचओ/गन हाउस से अपने आग्नेयास्त्र वापस ले सकते हैं। यह आदेश पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर ड्यूटी पर लागू नहीं होगा और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी/समिति द्वारा मानदंडों के अनुसार छूट दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है।

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