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एयर फोर्स 100 मीटर के दायरे पर भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री रोक पर लगे प्रतिबंध हटने की अधिसूचना जारी

MLA-Neeraj-Sharma-NIT
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 फरीदाबाद एनआइटी में एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू होने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मुंह मीठा करवा किया धन्यावाद। आपको बता विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरानएयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे पर भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगे रौक का प्रश्न उठाया था जिसपर विधायक नीरज शर्मा द्धारा उप मुख्यमंत्री को बताया गया था की माननीय न्यायलय द्धारा सिर्फ अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई। इस क्षेत्र में प्लाट व भवनों की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने डबुआ एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की मांग पर इस दायरे में मूलभूत सुविधाओं की मरम्मत की छूट दी हुई है। 

नीरज के कथन के अनुसार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 100 मीटर क्षेत्र के दायरे निर्माण कार्य नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने इस क्षेत्र में रजिस्ट्री की बाबत संज्ञान कराया है इसलिए सरकार की तरफ से 24 घंटे में विषयांकित जांच के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में भी भू.संपत्तियों की रजिस्ट्री हो सके। आज दिनांाक 21 मार्च को इसकी अधिसूुचना जारी होते ही विधायक नीरज शर्मा द्धारा मुंह मीठा करवाकर उप मुख्यमंत्री जी का धन्यावाद किया साथ ही आयुक्त राजस्व श्री पी0के दास जी का भी धन्यावाद किया उन्होने इसपर तुंरत सज्ञान लेते हुए इसकी अधिसूचना जारी करवाई। इसके साथ ही विधायक नीरज शर्मा द्धारा मांग की गई की बाकि बचे एरिया जोकि एयरफोर्स के नजदीक है अंबाला, सिरसा, गुरुग्राम, से भी यह प्रतिबंध हटाया जाए ...

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