Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

कोरोना के कारण फरीदाबाद में धारा 144 लागू, एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकेंगे 5 से ज्यादा लोग 

144-in-Faridabad
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

फरीदाबाद, 13 अप्रैल। जिलाधीश यशपाल ने अधिनियम 1973 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार जारी किए गए हैं। कोविड-19 के द्वितीय चरण में कोरोना पाजिटिव केसो के बढ़ने के मद्देनजर यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। जिलाधीश ने गांव फतेहपुर बिलौच में आगामी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह किया जा रहा है। इसमें धारा 144 नियमों की पूरी पालना सुनिश्चित करें। 

धारा 144 के नियमानुसार एक स्थान पर पांच आदमी एक जगह इकट्ठा ना हो और ना ही अपने साथ कोई हथियार आदि लेकर चलें। जिलाधीश ने कहा कि गांव फतेहपुर बिल्लौच में भी धारा 144 लागू है और इसके नियमों की पालना आमजन को करनी सुनिश्चित है। धारा 144 के नियमों की पालना हेतु जिला में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति किए गए है। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में, बस स्टैंड परिसर, मेट्रो स्टेशन बाजार व स्थानों पर नियमों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Faridabad News

Post A Comment:

0 comments: