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बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए बनेगा लव जिहाद के खिलाफ क़ानून- विज 

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चंडीगढ़, 6 नवंबर- हरियाणा के गृह मंत्री  अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में निकिता जैसे मामलों पर नकेल कसने के लिए सरकार लव जिहाद पर कानून लाने पर विचार कर रही है, जिससे बच्चियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन न करवाया जा सके। विज आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन NIT- Faridabad के विधायक नीरज शर्मा द्वारा लाये गए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में बोल रहे थे।

गृह मंत्री ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तौफीक और रेहान नामक दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था जो अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी। इस केस को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी ताकि दोषियों को शीघ्र  सजा दिलवाई जा सके। इस सम्बंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 विज ने कहा कि सरकार पीडि़त परिवार की हर सम्भव मदद कर रही है।  परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है। इसके साथ ही परिवार की मांग पर एक गन का लाईसेंस दिया गया है तथा परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि निकिता के परिवार द्वारा तौफीक और रेहान के खिलाफ वर्ष 2018 में भी अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में वापिस ले लिया गया। सरकार द्वारा अपहरण के इस मामले सहित पूरे केस की जांच 2018 से करवाई जाएगी।

गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा ‘‘भारत में अपराध-2019’’ राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें वर्ष 2018 की तुलना में हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हुए अपराधों का विवरण दिया गया है। हरियाणा में अपराधों की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 (आंकड़ें प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक) में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है ।

 विज ने कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में 10004 मामलों की तुलना में 8307 मामले दर्ज किये गए जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 1697 कम है। इस दौरान हरियाणा में बलात्कार के मामलों में 145 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जबकि छेड़छाड़ के 224 मामले कम हुए हैं। इसी प्रकार, महिलाओं के अपहरण के 576 मामले, दहेज सम्बंधी 811 मामले, एसिड अटैक के तीन मामले तथा अनैतिक तस्करी के 7 मामले कम दर्ज हुए हैं।

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