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हाईकोर्ट से मिली एडवोकेट शर्मा को राहत, पहुंचे घर, पूर्व मेयर भड़ाना ने कहा, देर है, अंधेर नहीं

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फरीदाबाद, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल चंडीगढ़ एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन ओपी शर्मा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। ओपी शर्मा की पत्नी का दो सितम्बर को निधन हो गया था और उन्हें स्थानीय प्रसाशन ने पत्नी के अंतिम संस्कार करने के लिए पेरोल नहीं दी जिसके बाद शहर में तमाम चर्चाएं होने लगी। कांग्रेस ही नहीं भाजपा नेताओं ने भी सवाल उठाया और भाजपा नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि सीएम की अनुपस्थिति में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आज हाईकोर्ट से एडवोकेट शर्मा को अग्रिम जमानत 15 सितम्बर तक के लिए मिली। 14 सितम्बर को उनकी पत्नी की तेरहवीं हैं। 

एडवोकेट शर्मा को अग्रिम जमानत मिलने के बाद फरीदाबाद के पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना ने कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ओपी शर्मा को पत्नी के दाह संस्कार के लिए छुट्टी फरीदाबाद प्रसाशन द्वारा ही मिलनी थी लेकिन ऐसा लगता है फरीदाबाद प्रसाशन के तमाम अधिकारी अनपढ़ हैं। नियम क़ानून के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता इसलिए ओपी शर्मा अपनी पत्नी का दाह संस्कार नहीं कर पाए। पूर्व मेयर ने कहा कि तमाम मामलों में देखा गया है कि जनता को हाईकोर्ट से ही न्याय मिलता है। स्थानीय अदालतों में नहीं। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। 

ताजा जानकारी के मुताबिक़ एडवोकेट शर्मा जेल से अग्रिम जमानत पर रिहा होकर अपने घर पहुँच गए हैं। उनके आवास पर शहर के गणमान्य लोग पहुँच रहे हैं। उनका दुःख दर्द बाँट रहे हैं। 
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