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नशा विक्रेताओं को 6 महीने तक नहीं मिलेगी जमानत-  दुष्यंत चौटाला

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टोहाना, 6 जनवरी। अनूप कुमार सैनी:  हरियाणा प्रदेश में नशा तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ प्रदेश सरकार जल्द ही सख्त कानून लाने जा रही है। नए कानून में नशा का व्यापार करने वाले लोगों को अब छह महीने तक जमानत नहीं हो सकेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार को टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बिढ़ाईखेड़ा में टोहाना के विधायक देवेन्द्र सिंह बबली द्वारा आयोजित मधुर मिलन समारोह व धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे।
        उन्होंने कहा कि नए कानून में नशा तस्कर पर छह महीने के लिए गैर जमानती कानून बनाया जाएगा। नशा तस्करों के लिए मौजूदा कानून के तहत जल्दी ही जमानत मिल जाती है तो ऐसे में नशा तस्कर बेखोफ होकर काम करते हैं। प्रदेश सरकार इस कानून में संशोधन करके इसे छह महीने के लिए गैर जमानती बनाएगी। उन्होंने वहां पर मौजूद हजारों लोगों से नशे के खिलाफ सामाजिक क्रांति लाने के लिए शासन व प्रशासन का सहयोग करने का संकल्प भी दिलवाया।

       डिप्टी सीएम ने कहा कि टोहाना व इसके आसपास के क्षेत्र में नशे का प्रकोप ज्यादा है। नशा तस्करी की रोकथाम तथा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए टोहाना की जनता शुरूआत करें। प्रशासन व पुलिस इसे कड़ाई से रोकने के लिए काम कर रही है। नशे के खिलाफ सामाजिक तौर पर नागरिकों को एकजुट होकर एक क्रांति लानी होगी, हम सब मिलकर नशा को जड़मूल से समाप्त कर पाएंगे।
            दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसे गांवों में शराब ठेके बंद करने का निर्णय भी लिया है, जिसे गांव की पंचायत ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके सरकार को उनके गांव में शराब ठेका न खोलने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक अनेक ग्राम पंचायतों ने ये प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं।
         उन्होंने कहा कि जुलाना के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पास करवाकर लिखकर दिया है कि उनके गांव में शराब ठेके न खोले जाएं। आगामी वित्त वर्ष में जिन पंचायतों ने ठेका न खोलने का प्रस्ताव दिया है, वहां पर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे।
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