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सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई, अब दिन में कर सकते हैं भवन  निर्माण 

Supreme Court partially relaxes ban on construction activities in Delhi-NCR
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नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के सामान्य होते हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण गतिविधियों पर रोक आंशिक रूप से हटा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, यादि दिन के 12 घंटों तक निर्माण गतिविधियों को छूट दे दी है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद रात में निर्माण गतिविधियों पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।

आपको बता दें कि नवंबर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब होने के चलते सुप्रीम कोर्ट में निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के निर्माण पर लागू था। इस रोक की वजह से एनसीआर क्षेत्र के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी असर पड़ रहा था। यहां पिछले एक महीने से कंस्ट्रक्शन बंद था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब यहां पर भी एक बार फिर निर्माण में तेजी देखने को मिलेगी। 
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