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अगले साल के अंत तक हरियाणा के गांवों में नहीं बिकेगी शराब

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चंडीगढ़, 18 नवंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन लाने के लिए ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी भी समय, अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी, 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम द्वारा कुल सदस्यों के दस प्रतिशत अर्थात (वन-टेंथ) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य में माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को 6 महीने की अवधि के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें  नये नियमों के निर्धारण और कर की दर, संशोधन और अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी करने जैसे कार्य शामिल हैं।
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