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हरियाणा शिक्षक पात्रता की परीक्षा के दृष्टिगत अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू

Haryana Teacher Eligibility Test
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पलवल, 13 नवंबर। जिलाधीश यशपाल ने जिला पलवल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 16 व 17 नवंबर 2019 को विभिन्न सत्रों (लेवल-1, लेवल-2 तथा लेवल-3) में आयोजित की जाने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता की परीक्षा के लिए जिला क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के दृष्टिïगत तथा इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केन्द्रों (डीएवी पब्लिक स्कूल, पलवल, ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रसूलपुर रोड़, पलवल, सरस्वती महिला महाविद्यालय, बाईपास रोड़, पलवल, गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म कॉलेज पलवल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, पलवल (ब्लॉक-1), दिल्ली पब्लिक स्कूल, पलवल (ब्लॉक-2), एडवांस्ड एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस औरंगाबाद (ब्लॉक-1), एडवांस्ड एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस औरंगाबाद (ब्लॉक-2), एडवांस्ड एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस औरंगाबाद (ब्लॉक-3), सैंट एन्थोनिज कॉन्वेंट स्कूल, नूंह रोड़, कारना, एस.एन.डी. पब्लिक स्कूल, पलवल) के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। 

जिलाधीश ने परीक्षा केद्रों के आस-पास 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन तथा फोटो स्टेट मशीनों का प्रयोग भी निषेध कर दिया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मियों पर लागू नही होंगे। परन्तु यदि उक्त में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हिंसा व अशांति फैलाने के उद्देश्य से अपने हथियार का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाऐगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए हथियार को जब्त कर लिया जाएगा।
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