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शादी विवाह के दौरान फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध

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कुरुक्षेत्र 12 जुलाई, राकेश शर्मा: जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कुरुक्षेत्र जिले में बैंकेट हाल व होटलों में तथा अन्य जगहों पर शादी विवाह के दौरान फायरिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने वीरवार को जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा सरकार गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेशानुसार जिला कुरुक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाएं रखने और किसी भी जान माल के नुक्सान को ध्यान में रखते हुए बैंकेट हाल व होटलों तथा अन्य जगहों पर विवाह शादी में जश्न के दौरान फायरिेंग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। 

इन आदेशों में यह भी स्पष्टï किया गया है कि बैंकेट हाल और होटलों के मैनेजर बुकिंग करवाने वाले लोगों से शपथ पत्र भी लेंगे कि समारोह के दौरान किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं सभी बैंकेट हाल और होटलों के दौरान इस संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर चेतावनी संबधी बोर्ड भी लगवाएंगे तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रैट, नगर पषिद व नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी इन आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश 30 सितम्बर 2019 तक जारी रहेंगे। 
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