चंडीगढ़, 12 जून- हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए छुट्टी के आवेदन को ऑनलाईन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को http://intrahry.gov.in पर छुट्टी का ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा एक पत्र राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल, चण्डीगढ के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, सभी उपायुक्तों व उपमंडल अधिकारियों को जारी किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी विभागों द्वारा अपने-अपने कर्मचारियों का डाटा एचआरएमएस में दर्ज किया गया है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति, छुट्टïी तथा स्थानातंरण इत्यादि की जानकारी दी गई है। परंतु अब एक अप्रैल, 2019 से http://intrahry.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन छुट्टïी के आवेदन को जमा करना और अनुमति की प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी किसी भी प्रकार की छुट्टïी का आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और रिपोर्टिंग अधिकारी छुट्टïी के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रणाली में यह भी सुविधा है कि यदि कोई कर्मचारी अपना छुट्टïी का आवेदन ऑनलाईन सौंपने या जमा करवाने में असमर्थ है तो एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी की तरफ से छुट्टïी का आवेदन दिया जा सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी http://intrahry.gov.in पर ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट के दिशानिर्देशों के माध्यम से ली जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाईन लीव मैनेजमेंट लागू करने के लिए खजाना विभाग के प्रोग्रामर श्री सुनिल बहल व एनआईसी हरियाणा के तकनीकी निदेशक श्री यशपाल को राज्य नोडल अधिकारी के रूप में मनोनित किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि यदि इस संबंध में किसी विभाग को कोई दिक्कत आती है तो वह ई-मेल treasuries@hry.nic.in या yashpal@nic.in पर संपर्क कर सकते है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विभिन्न विभागों ने अपने मातहत कर्मचारियों को इस बारे में दिशानिर्देश जारी करने शुरू कर दिये हैं और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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