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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरीदाबाद और पलवल में धारा-144 लागू

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फरीदाबाद/पलवल:  9 अप्रैल।  फरीदाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी एवं पलवल के उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला के सभी आम्र्स लाइसैंस धारक अपने हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत जमा करवा दें तथा संबंधित थाना अध्यक्ष से इसकी रसीद प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

दोनों जिला अधिकारीयों के मुताबिक़  आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित किए जा चुके हैं, जिनमें स्पष्टï किया गया  है कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आम्र्स अधिनियम 1959 के तहत सभी आ र्स लाइसैंस धारकों अपने हथियार पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे।

दोनों जिलों में सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिए है कि चुनाव के दौरान वे अपने क्षेत्र के आम्र्स लाइसैंस धारकों से उनके हथियार व गोला बारूद आदि को अपनी हिरासत में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जिला में स्थित आम्र्स डीलर्स या दुकानों का भी रिकार्ड चेक किया जाए। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लाइसैंस धारक अपने हथियार संबंधित थाना अध्यक्ष से रसीद दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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