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फरीदाबाद की स्थायी एवं उपभोक्ता अदालत में पब्लिक को मिलती है सिर्फ तारीख-पर तारीख: पाराशर

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फरीदाबाद: शहर की स्थायी लोक अदालत में  जनहित सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे बिजली, पानी, अस्पताल आदि से संबंधित मामले निपटाए जाते हैं लेकिन यहाँ पहुँचने वालों को सिर्फ तारीख-पर तारीख ही मिल रही है जिस कारण शहर के वकील भी परेशान रहते हैं। लोगों को लम्बी तारीखें मिल जातीं हैं जिस लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर का जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ परमानेंट लोग अदालत में लोगों को जल्द न्याय नहीं मिल रहा है। कई महीनों तक उन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है। यहाँ की स्थायी लोग अदालत सिर्फ कागजों में रह गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ की उपभोक्ता अदालत में भी स्टाफ की कमी है जिस वजह से मुअक्किलों और वकीलों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। 

वकील पाराशर ने कहा कि पब्लिक यहाँ आती है तो उसे सिर्फ तारीख मिलती है उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर मैंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि जल्द यहाँ का कोरम पूरा किया जाए ताकि लोगों को तारीख-पर तारीख नहीं न्याय जल्द मिल सके। वकील पाराशर ने स्थायी लोक अदालत के बारे में  बताया कि मुकदमें दायर करने से पहले आपसी सुलह से निपटाने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है। कोई भी पक्ष जिसका संबंध इन जनहित सेवाओं से है वह इन विवादों को निपटाने के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है।सबसे पहले विवाद को आपसी सुलह के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाता है। 

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