उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिला की पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में 75 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसकी 25 प्रतिशत राशी सम्बंधित संस्था द्वारा वहन की जाएगी। इन धर्मशालाओं में बिना बैटरी बैंक के 5 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे।
एडीसी सतबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सरकारी एवं गैर सरकारी गुरुकुल, कामकाजी महिला छात्रावास, अनाथालय, वृद्धाश्रम, बालगृह, नारी निकेतन, प्राकृतिक चिकित्सालय, रेडक्रॉस संस्थान तथा धर्मार्थ संस्थानों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लांट लगाये जायेंगे। जिसकी 50 प्रतिशत की राशि सम्बंधित संस्था द्वारा दी जाएगी |
इन संस्थानों में बिना बैटरी बैंक के 50 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने यह भी बताया कि इच्छुक सामाजिक संस्थायें नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होनी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा न० 403 चतुर्थ तल लघु सचिवालय में सम्पर्क करें।
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