डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी वाहनों, जिनकी पहचान एएनपीआर (ANPR) कैमरों या अन्य स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से हुई है और जो 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन अथवा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उन्हें आगामी 1 नवम्बर 2025 से ईंधन आपूर्ति नहीं की जाएगी। बैठक में पुलिस विभाग (ट्रैफिक), खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, आरटीए व संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश विशेष रूप से फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगे।
ईंधन आपूर्ति बंद करने के लिए चिन्हित वाहन पंजीकरण श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं:
प्राधिकरण वाहन पंजीकरण श्रृंखला ईंधन प्रकार प्रतिबंध स्थिति
RTA फरीदाबाद HR38A से HR38U डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी
RTA फरीदाबाद HR38A से HR38Q पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM फरीदाबाद HR51A से HR51BE डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM फरीदाबाद HR51A से HR51AH पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM बल्लभगढ़ HR29A से HR29AK डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी
SDM बल्लभगढ़ HR29A से HR29X पेट्रोल आपूर्ति नहीं की जाएगी
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि ईंधन पंप मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपरोक्त पंजीकरण श्रृंखलाओं के वाहनों को ईंधन न दें तथा वाहन की पंजीकरण तिथि के आधार पर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की जांच कर सुनिश्चित करें कि वाहन 10 वर्ष (डीजल) या 15 वर्ष (पेट्रोल) से अधिक पुराना न हो। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप मालिक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी ने कहा कि यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं जिले में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने आमजन से भी इस निर्णय में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है।
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