जिला खनन अधिकारी कमलेश बिधलान ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान गांव दोस्तपुर में किसी भी प्रकार का अवैध रेत खनन और पुलों का अनाधिकृत निर्माण होने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं पाई गई है। उन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को बेबुनियाद और निराधार बताया।
जिला खनन अधिकारी ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि गांव दोस्तपुर में यमुना नदी में अस्थायी पथ-क्रॉसिंग के निर्माण के लिए एनओसी व अनुमति अधिकृत मुख्य अभियंता, वाईडब्ल्यूएस (एस), दिल्ली, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा, दिल्ली द्वारा दी गई है तथा मैसर्स दर्श बिल्डइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को गांव दोस्तपुर में खनन के लिए निविदा ई-नीलामी के माध्यम से 9 वर्षों के लिए आवंटित की गई है।
यह कार्य की बोली निदेशक खान एवं भूविज्ञान, हरियाणा द्वारा 24 मई 2022 को स्वीकार की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव दोस्तपुर में किसी भी प्रकार का कोई अवैध खनन और पुलों का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जा रहा है और संयुक्त निरीक्षण के दौरान यमुना नदी के प्रवाह में कोई बाधा और मोड़ नहीं देखा गया है।
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