जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक चालान केसों का अधिक से अधिक निपटारा बैंक रिकवरी मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामले, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े विवाद, राजस्व मामले, और अन्य छोटे-छोटे वादों का आपसी सहमति से अधिक से अधिक निपटान करना है।
सीजेएम रितु यादव ने आमजन से अपील की है कि 12 जुलाई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाएं। कोर्ट में अपने लंबित प्रकरणों को आपसी सहमति से हल करवा लेने में ही फायदा है, जिससे कि समय कम लगे और मामूली खर्च में ही विवाद का निपटारा हो जाए।
कोई भी केस में कोर्ट में चलता है तो लोगों को उसके लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और धन व समय भी खर्च होता है। लोक अदालत में आदमी आकर विवाद को सुलझा ले तो यह वहीं समाप्त हो जाता है। इसमें न तो किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत।
Post A Comment:
0 comments: