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ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए पैरामीटर किए गए हैं निर्धारित

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फरीदाबाद, 09 जून। डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा  सरकार निराश्रित बच्चों प्रति माह ₹1850 की वित्तिय सहायता प्रदान कर रही है। डीसी ने कहा कि ऐसे लाभार्थी बच्चों की वित्तीय सहायता राशि के लिए सरकार द्वारा  पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं।

*यह हैं पैरामीटर*:-  

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जिला में 21 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने माता-पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लम्बी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। 

ऐसे बच्चे  हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा दी जा रही वित्तिय सहायता के लाभ पात्र हैं। उन्होंने बताया आगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक परिवार में दो बच्चों तक ₹1850 प्रति माह प्रति बच्चा आर्थिक सहायता/ मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

डीसी ने आगे बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक बच्चों के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तवेज जिनमें  फ़ोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड की की स्वयं सत्यपित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। 

उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि इन दस्तावेजों  में से कोई दस्तवेज नहीं है, तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हैं। ऐसे बच्चे स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र के अलावा सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।

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