गणेश ने बाल श्रम पर बोलते हुए कहा कि बल श्रम के अनेकों प्रकार है, जिसमें उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी प्रकार का श्रम नही करवाया जा सकता और 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से बाल श्रम की मनाही है।
बाल श्रम होटलों व ढाबों, फैक्ट्रियों, भीख मांगने, कलाकार जागरण पार्टी, कबाड़ बीनने, नशे के कार्यो में संलिप्त करने, भट्टे पर ईट बनाने, मछ्ली पालन, ड्रग्स पैडलर, वर्कशाप व साधुओं के साथ सेवा के नाम पर बाल श्रम करवाया जाता हैं।
श्रीमति सुमन देवी ने कहा कि आगामी 20 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक सभी विभाग टास्क फोर्स गठित करके बाल श्रम को रोकने का प्रयास करेंगे और उनकी संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ जे जे एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एफ आई आर दर्ज करवाते हुए कानूनी कार्यवाही व जुर्माना किया जाएगा।
ये अधिकारी रहे मौजूद बैठक में मौजूद:-
इस दौरान पीओ आईसीडीएस डॉक्टर मंजू श्योराण, डीसीपीओ गरिमा सिंह तोमर, जिला बाल कल्याण अधिकारी एस एल खत्री, लेबर विभाग से ए एल सी, चाइल्ड वेलफेयर कमेठी से चैयरमैन श्री पाल कहराना, शक्ति वाहिनी से जगदीप सिंह, अधीक्षक ऑब्जरवेशन होम/ संप्रेक्षण गृह एवं सुरक्षित स्थान चन्द्रपाल सिंह, प्रमोद प्रभारी संप्रेक्षण गृह, स्वास्थ्य विभाग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अमरदीप जेजेबी, अनिल दहिया, कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती अपर्णा सिंह परामर्शदायत्री, श्रीमती सीता इंदीवर, पी.ओ, बाल कल्याण समिति पलवल सदस्य, श्रीमती मीनू शर्मा अधीक्षक बाल गृह, युद्धवीर सामाजिक कार्यकर्ता डीसीपीयू सहित अन्य अधिकारी और मुनीश पांदी व एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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