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पलवल में अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए किए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त : DC नेहा सिंह

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पलवल, 13 जुलाई। जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद पलवल के क्षेत्र नामत: जगजीवन पार्क से बसंतगढ़, मीनार गेट से बस स्टैंड, अलावलपुर से नया गांव सहित अन्य क्षेत्रों में स्थित नालों/नालियों से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार नगर परिषद क्षेत्र में स्थित नालों व नालियों से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिए 13 जुलाई से 15 जुलाई 2023 तक नगर परिषद होडल के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह तथा 16 जुलाई से 18 जुलाई 2023 तक सिंचाई विभाग पलवल के उपमंडल अभियंता सुभाषचंद्र को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। 

सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी व एसपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। 

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