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पलवल में 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक धारा 144 लागू : DC नेहा सिंह

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पलवल, 12 अप्रैल। जिलाधीश नेहा सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत जिला के विभिन्न गांवों में 12 से 14 अप्रैल 2023 तक मुख्यमंत्री हरियाणा के दौरे के दौरान जिला पलवल के अधिकार क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के 02 किलोमीटर की परिधि के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी-डंडे, तलवार-गंडासी, अग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल, डीजल की बोतले/केन इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने जिला के सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के जनसभा करने अथवा एक स्थान पर चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। 

इसके अतिरिक्त ड्रोन नियम-2021 के भाग (5) के नियम 24 के तहत जिला पलवल के हवाई क्षेत्र को गत 11 अप्रैल की रात्रि 08 बजे से 15 अप्रैल 2023 को प्रात: 11 बजे तक अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। 

जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली-1973 की धारा-188 के तहत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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