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आजादी का अमृत महोत्सव- फरीदाबाद में धारा 144 लागू

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फरीदाबाद, 28 जुलाई। जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में देश में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसका मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, सभी राज्यों की राजधानियों व जिला स्तर पर भी मनाया जाएगा। इस पर्व पर आतंकी व आपराधिक किस्म के व्यक्ति सीमावर्ती इलाकों, शहरों में छुपे होने की आशंका बनी रहती है। जिला फरीदाबाद भी दिल्ली के सीमावर्ती शहरों में से एक है। यहां पर अलग-अलग जिला, शहरों व राज्यों से आए भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं जो इस तरह की गतिविधियों को पनाह देने में सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को समय से पहले रोकने के लिए और जिला फरीदाबाद में सुरक्षा बनाए रखने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

अपने आदेशों में जिलाधीश जितेंद्र यादव ने कहा कि जिला फरीदाबाद में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदाबाद के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, मकान मालिक द्वारा किराएदार, नौकर, पेईंग गेस्ट रखने से पूर्व उनका पूर्ण विवरण प्राप्त किए बिना रखने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला व अस्पताल के मालिक अपने यहां ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की आईडी जांच उनका रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करें। सभी विदेशी नागरिकों को सी-फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आई.डी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज कराए व रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। सभी साइबर कैफे मालिकों को निर्देश हैं कि वह अपने यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण रजिस्टर में अंकित करें तथा उनके पहचान पत्र की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखें। सभी अपने यहां उच्च कोटि के सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और उनकी क्षमता 30 दिन की होनी चाहिए।

सभी होटल गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल इत्यादि को अपने यहां ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के सी फार्म भरने तथा उन व्यक्तियों की आईडी व उनका पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करना भी अनिवार्य है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकल पुलिस थाना व पुलिस नियंत्रण कक्ष फरीदाबाद को देना सुनिश्चित किया जाए। जिला फरीदाबाद के रहने वाले सभी असला धारकों को निर्देश दिए जाएं कि वह किसी भी सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह की पार्टियों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर असलहा लेकर न घूमें। एसटीडी, पीसीओ बूथ मालिक भी एसटीडी व आईएसडी टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता व पहचान अंकित करें। सभी दुकानदार जो पुराने मोबाइल खरीदते व बेचते हैं वह अपनी दुकान पर एक रजिस्टर लगाकर रिकार्ड रखेंगे। इसमें फोन की डिटेल, आईएमईआई नंबर भी अवश्य दर्ज करें।

उपरोक्त आदेश की अवहेलना करने पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह आई.पी.सी की धारा 188 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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